✍परवेज़ अख़्तर/एडिटर इन चीफ
सिवान: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। वे लाभार्थी, जिन्होंने अब तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें 31 दिसंबर 2024 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तय समय तक ई-केवाईसी न कराने वाले लाभुक राशन लाभ से वंचित हो सकते हैं।
सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश पर सभी राशन कार्ड धारकों को पूर्व में ही ई-केवाईसी कराने के लिए कहा गया था। इस संबंध में सभी जन वितरण प्रणाली केंद्र (पीडीएस) के विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने केंद्र पर नामित लाभुकों का पाश मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी पूरा कराएं।
ई-केवाईसी कराने के लिए लाभार्थी अपने नजदीकी पीडीएस केंद्र या वसुधा केंद्र पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह कदम राशन वितरण में पारदर्शिता और पात्र लाभुकों को सही लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सरकार ने इसे अंतिम मौका घोषित करते हुए सभी लाभार्थियों से समय पर ई-केवाईसी कराने की अपील की है, ताकि किसी को राशन लाभ से वंचित न रहना पड़े।
