Bihar Teacher Transfers: बिहार में सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू
✍परवेज़ अख़्तर/एडिटर इन चीफ
बिहार में सरकारी शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान शिक्षकों को अपनी पसंदीदा पोस्टिंग के लिए विकल्प भरने का मौका मिलेगा। अगर किसी शिक्षक ने ऑनलाइन आवेदन के दौरान मनचाही जगह का विकल्प नहीं भरा, तो मौजूदा पोस्टिंग वाली जगह को उनका गृह जिला मानते हुए पूरे बिहार में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने हाल ही में इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों पर लागू होंगे।
नियमों के अनुसार, बीपीएससी से बहाल पुराने नियमित शिक्षकों से ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर ‘क्या आप स्थानांतरण चाहते हैं’ का जवाब मांगा जाएगा। जो शिक्षक स्थानांतरण नहीं चाहते, उनसे कोई जानकारी नहीं मांगी जाएगी, जबकि स्थानांतरण की इच्छा व्यक्त करने पर ही प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके विपरीत, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं भरने पर उनके वर्तमान कार्यस्थल को गृह जिला मानते हुए कहीं भी पदस्थापन किया जा सकता है।
शिक्षक अगर असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, या दिव्यांगता के आधार पर ट्रांसफर चाहते हैं, तो संबंधित प्रमाणपत्र सिविल सर्जन कार्यालय से जारी होना चाहिए और उन्हें पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वहीं, पति-पत्नी दोनों अगर सरकारी शिक्षक या कर्मचारी हैं, तो इस जानकारी के साथ गृह जिले का विवरण भी पोर्टल पर देना अनिवार्य है।
इस दिशा-निर्देश से शिक्षकों के ट्रांसफर में पारदर्शिता और सुव्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, जिससे शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग पाने का अवसर मिलेगा और बिहार के विभिन्न जिलों में शिक्षण कार्य का संतुलित वितरण हो सकेगा।