✍परवेज़ अख़्तर/एडिटर इन चीफ
सिवान: अपर जिला न्यायाधीश षष्टम सह विशेष अदालत पाक्सो प्रतिभा सिंह की अदालत ने सोमवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए दोषी धनु महतो को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पाक्सो अधिनियम के तहत दोषी को 10 वर्ष की कैद के साथ 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया।
इसके अतिरिक्त, अन्य दो भिन्न धाराओं में अभियुक्त को क्रमशः एक से तीन वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये का आर्थिक दंड भी दिया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि दोषी द्वारा आर्थिक दंड का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार सिंह ने प्रभावी ढंग से बहस की, जिसके आधार पर अदालत ने यह निर्णय सुनाया।
