✍🏽 परवेज़ अख़्तर/एडिटर इन चीफ
सिवान: व्यवहार न्यायालय, सिवान में जामो बाजार थाना कांड संख्या 77/2018 के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम श्री शशि भूषण कुमार ने सुनवाई के बाद 9 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला सूचक अजय कुमार (पिता अदालत मांझी, ग्राम सैदपुर, थाना जामो बाजार) के आवेदन पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर चल रहा था, जिसमें धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307 एवं 302 भादवि के तहत आरोप लगाए गए थे।
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता कौशल किशोर सिंह ने अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन लोक अभियोजक सुदामा ठाकुर ने साक्ष्यों के आधार पर घटना को साबित करने में सफलता पाई। इसके बाद न्यायालय ने नागेंद्र मांझी, विनोद मांझी, रुदल मांझी, राजू मांझी, नवलेश मांझी, अल्लाह मांझी, मोहर मांझी, शैलेश मांझी और इंदल मांझी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
सजा का विवरण:
- धारा 147: 2 वर्ष का कारावास
- धारा 148: 3 वर्ष का कारावास
- धारा 341: 1 माह का कारावास
- धारा 323: 1 वर्ष का कारावास
- धारा 324: 3 वर्ष का कारावास
- धारा 307: 10 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5000 प्रति अभियुक्त अर्थदंड
- धारा 302: आजीवन कारावास व ₹10,000 प्रति अभियुक्त अर्थदंड
अर्थदंड नहीं भरने पर अभियुक्तों को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी, और अभियुक्तों द्वारा मंडल कारा में बिताई गई अवधि को सजा अवधि में समायोजित करने का आदेश दिया गया है।
इस संबंध में एडवोकेट गणेश राम उर्फ ज्ञान रत्न ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी।