समय सीवान

✍परवेज़ अख़्तर/एडिटर इन चीफ

सिवान के अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत उत्पाद द्वितीय, राजेश कुमार द्विवेदी की अदालत ने शराब तस्करी के मामले में बलिंदर यादव को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक के अनुसार, अदालत ने उत्पाद अधिनियम के तहत बलिंदर यादव पर ₹1,00,000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। दंड राशि अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा।

मामला सिसवन थाना क्षेत्र के भागर गांव का है, जहां बलिंदर यादव के बथान में अवैध शराब की तस्करी की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी। इस दौरान लगभग 100 लीटर अवैध शराब बरामद की गई थी। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने यह सजा सुनाई।

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